असंगठित कामगार को क्या लाभ होगा ?
सीएससी
देश भर में अपने जन सेवा केंद्र के माध्यम 3.50 लाख से अधिक केन्द्रों के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के माध्यम से सम्पूर्ण देश में डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत विभिन्न सेवाओं की प्रदायगी कर रही है। सीएससी-एसपीवी पीएम-एसवाईएम और एनपीएस-ट्रेडर्स योजनाओं के लिए नामांकन एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। राज्य सरकारों के अलावा सीएससी-एसपीवी भी एनडीयूडब्ल्यू परियोजना के लिए नामांकन एजेंसी के रूप में कार्य करेगी।
डाक विभाग (डाकघरो के माध्यम से) [INDIA POST]
डाक विभाग के अंतर्गत लगभग 1.55 लाख डाकघर हैं और वे पहले से ही पूरे भारत में आधार संबंधी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। वे भी सीएससी-एसपीवी की तरह ही नामांकन एजेंसी के रूप में कार्य करेंगे।
एनपीसीआई [ NPCI ]
एनसीपीआई असंगठित कामगारों के बैंक खाते के सत्यापन और एनडीयूडब्ल्यू पोर्टल के माध्यम से बैंक खातों को आधार से जोड़ने के लिए एपीआई उपलब्ध कराएगा।
यूआईडीएआई [ UIDAI ]
यूआईडीएआई इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण भागीदार है। यह श्रम और रोजगार मंत्रालय को आधार के माध्यम से असंगठित कामगारों का सत्यापन करने में समर्थ बनाएगा और आधार आधारित पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए एनडीयूडब्लयू पोर्टल के साथ महत्वपूर्ण सूचनाएं साझा करने और समय-समय पर यथा आवश्यक अन्य संबंधित सहायता प्रदान करेगा।
Official website : E-Shram (labour Card) Apply
जनता के प्रश्न और सरकार के जवाब
सावल - 👉 ईश्रम पर पंजीकरण करने के लिए किन आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?
उत्तर - 👉 पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं- • आधार संख्या • मोबाइल नंबर, आधार संबद्ध • बैंक खाता टिप्पणी - यदि किसी कामगार के पास आधार संबद्ध मोबाइल नंबर नहीं है, तो वह निकटतम सीएससी पर जा सकता/सकती है और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से पंजीकरण कर सकता/सकती है। .
सावल - 👉 कामगार को क्या लाभ होगा जब वह ईश्रम पोर्टल पर पंजीकरण करेगा?
उत्तर - 👉 पंजीकरण के बाद, उन्हें पीबीएसबीवाई के तहत 2 लाख का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। भविष्य में, असंगठित कामगारों के सभी सामाजिक सुरक्षा लाभ इस पोर्टल के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। आपातकालीन और राष्ट्रीय महामारी जैसी स्थितियों में, पात्र असंगठित कामगारों को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए इस डेटाबेस का उपयोग किया जाएगा।
सावल - 👉 पंजीकरण के बाद कामगार के बैंक खाते से कोई कटौती होगी?
उत्तर - 👉 नहीं। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत लाभों या केंद्र/राज्य सरकार द्वारा प्रदाय अन्य लाभों की सीधे कामगार के खाते में प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए बैंक विवरण प्राप्त किए जा रहे हैं।
सावल - 👉 ईश्रम कार्ड की कोई वैधता अवधि है?
उत्तर - 👉 यह एक स्थायी संख्या है और जीवन भर के लिए मान्य है
सावल - 👉 कामगार कौन-कौन से विवरण अपडेट कर सकते हैं?
उत्तर - 👉 कामगार ईश्रम पोर्टलों पर जाकर या निकटतम सीएससी के " जन सेवा केंद्र " माध्यम से अपना विस्तृत ब्यौरा जैसे मोबाईल नंबर, वर्तमान पता, व्यवसाय, शैक्षिक योग्यता, कौशल के प्रकार, पारिवारिक विवरण आदि अपडेट कर सकते है।
सावल - 👉 व्यवसाय की पहचान कैसे की जाती है?
उत्तर - 👉 पंजीकरण के समय कामगारों को व्यवसाय का चुनाव करना आवश्यक है। पहले स्तर पर कामगार को क्षेत्र का चुनाव करना होगा, जो विस्तृत श्रेणी है जिसके तहत व्यवसाय आता है, जोकि चुनिंदा क्षेत्रों से संबंधित है। दूसरे स्तर पर यूजर को केवल समबंधित कार्य कोड चुनने के लिए मिलेंगे। कामगारों को समबंधित कार्य कोड का चयन करना होगा और जोकि कामगारों के लिए प्रतिचित्रित किया जाएगा।
सावल - 👉 नामांकन केंद्र में कौन कौन से दस्तावेज़ जमा किए जाने होंगे?
उत्तर - 👉 उन्हे बैंक खाते के ब्यौरे के साथ अपना आधार कार्ड/संख्या साथ रखना होगा।
सावल - 👉 पेशा क्या है?
उत्तर - 👉 किसी व्यक्ति का सामान्य या प्रमुख कार्य या व्यवसाय, विशेष रूप से जीविकोपार्जन के साधन के रूप में, पेशा कहलाता है।
रोजगार योजनाएं
पात्रता
भारतीय नागरिक होना चाहिए
कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक आयु का है और ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, कार्य हेतु आवेदन करने का हकदार है।
लाभ
प्रति वर्ष प्रति परिवार 100 दिनों की सीमा के अध्यधीन, किए गए आवेदनों के लिए आवेदक, 15 दिनों के भीतर काम करने का हकदार है।.
नियम और नीतियों के अनुसार वेतन दर में संशोधन किया गया है.
दीन दयाल उपाध्याय– ग्रामीण कौशल्य योजना
पात्रता
भारतीय नागरिक होना चाहिए.
15 से 35 वर्ष की आयु के बीच के व्यक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए पात्र हैं।.
महिलाओं और अन्य कमजोर समूहों जैसे निःशक्त व्यक्तियों के लिए, ऊपरी आयु सीमा में छूट देकर इसे 45 वर्ष किया गया है।.
लाभ
दीन दयाल उपाध्याय– ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY) का उद्देश्य गरीब ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करना और उन्हें नियमित मासिक मजदूरी या न्यूनतम मजदूरी से ऊपर की नौकरी प्रदान करना है।.
दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना
पात्रता
कौशल संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु इच्छुक कोई भी भारतीय नागरिक।
लाभ
इस योजना का उद्देश्य गरीबों को वित्तपोषण और सहायता प्रदान करके कौशल और स्व-व्यवसाय को बढ़ाना है।
पीएम स्वनिधि
पात्रता
भारतीय नागरिक होना चाहिए
फेरीवाले जिनके पास शहरी स्थानीय निकायों (ULB) द्वारा जारी किए गए वेंडिंग प्रमाण-पत्र/ पहचान-पत्र हैं;
फेरीवाले, जिनकी सर्वेक्षण में पहचान की गई है, लेकिन उन्हें वेंडिंग प्रमाण-पत्र/ पहचान पत्र जारी नहीं किया गया है।
लाभ
10,000 रुपये तक कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना।
नियमित चुकौती को प्रोत्साहित करना।
डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करना।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
पात्रता
भारतीय नागरिक होना चाहिए
12वीं कक्षा छोड़ने वाले या 10वीं पास छात्र अपने कौशल को विकसित करने के लिए पीएमकेवीवाई में नामांकन कर सकते हैं।
भारतीय राष्ट्रीयता वाले किसी भी उम्मीदवार जिसकी आयु 18-45 वर्ष के बीच होके लिए लागू होगा।
लाभ
युवाओं के लिए उपलब्ध कौशल मार्ग पर अवगत विकल्प बनाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र सृजित करना।
कौशल प्रशिक्षण और प्रमाणन के लिए युवाओं को सहायता प्रदान करना।
निजी क्षेत्र की अधिक से अधिक भागीदारी के लिए स्थायी कौशल केंद्रों को प्रोत्साहितकरना।
प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
पात्रता
भारतीय नागरिक होना चाहिए।
कोई भी व्यक्ति, जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो।
विनिर्माण क्षेत्र में10 लाख रुपये और व्यापार/सेवा क्षेत्र में 5 लाख रूपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं में कार्य करने हेतु कम से कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण।
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